दोस्तो दुनिया में किसी भी देश में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ऐसे ही भारत में भी ड्राइविंग मोटर वाहन अधिनियम टू व्हीलर और चार पहियां वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, ऐसे में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हैं, तो इसे ऐसे करें रिन्यू, जानिए इसका पूरा प्रोसेस-

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के बारे में मुख्य नियम
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 40 वर्ष की आयु तक जारी किया जाता है। उसके बाद, इसे समय-समय पर नवीनीकृत करवाना आवश्यक होता है।
एक बार समाप्त होने के बाद, लाइसेंस 30 दिनों (अनुग्रह अवधि) तक वैध रहता है।
यदि एक वर्ष के भीतर नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस को अमान्य माना जाता है और रद्द कर दिया जाता है।
यदि आपका लाइसेंस एक वर्ष (उदाहरण के लिए, 4 वर्ष) से अधिक समय से समाप्त हो रहा है, तो आपको नए आवेदक की तरह ही फिर से आवेदन करना होगा।

एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस (4 साल) के नवीनीकरण की प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टल: सारथी परिवहन पर जाएँ
ड्रॉप-डाउन सूची से अपना राज्य चुनें।
ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत, "ड्राइवर लाइसेंस पर सेवाएँ (नवीनीकरण/डुप्लिकेट/एईडीएल/अन्य)" पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और "अगला" पर क्लिक करें।
निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
आवेदन रसीद प्रिंट करें और उसे अपने मूल दस्तावेज़ों के साथ ले जाएँ।
निर्धारित तिथि पर आरटीओ कार्यालय जाएँ।
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
चूँकि आपका लाइसेंस 4 साल पहले एक्सपायर हो गया है, इसलिए आरटीओ आपको पहले लर्नर्स लाइसेंस जारी करेगा।
नया लाइसेंस जारी करने से पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए भी कहा जा सकता है।
सभी आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, पुराना लाइसेंस, फ़ोटो और शुल्क रसीद) तैयार रखें।
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