नोएडा: जिले में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया की जाएगी। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। दूसरे चरण में यूपी समेत 12 राज्यों में यह अभियान चलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR पर काफी विवाद हुआ था।
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हों। वोटर लिस्ट और जिनके वोटर आईडी कार्ड में गलतियां है, उन्हें सही किया जा सके। ऐसे नाम, जो अब पात्रता, योग्यता या जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।
SIR के लिए इन दस्तावेज का कर लें इंतजाम
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, SIR के तहत नए मतदाता फॉर्म 6 से नाम जोड़ सकते है, फॉर्म 7 से हटा सकते है, और फॉर्म 8 से गलतियां सुधार सकते है। फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे 12 दस्तावेजों का विकल्प हैं। इसमे केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेशन । भुगतान आदेश। सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी से जारी हो। पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी किया गया हो। स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण से जारी किया गया हो, वह भी मान्य होगा।
- वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी से जारी किया गया हो।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण ने तैयार किया हो।
- जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार की ओर से जारी किया गया हो।
- आधार कार्ड।
यह रहेगा कार्यक्रम
घर-घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाना: 4 नवंबर से 4 दिसंबर
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख : 9 दिसंबर
आपत्ति दर्ज कराने की अवधि: 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026
सुनवाई और सत्यापन: 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026
अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीखः 7 फरवरी, 2026
यह होगा बीएलओ का काम
SIR की प्रक्रिया में बीएलओ हरएक मतदाता को न्यूमेरेशन फॉर्म देकर उसे भरवाएंगे। ये बीएलओ हर घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे। बीएलओ मृत या स्थानातरित मतदाताओं की पहचान करेंगे। इनका काम नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करना। ऑनलाइन डेटा लिंक करने में सहायता देना है।
बिहार से आए लोगों को विशेष सुविधा
बिहार की SIR-2025 वोटर लिस्ट को 13वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। इससे बिहार से यहां शिफ्ट हुए लोगो को लाभ मिलेगा। उनके माता-पिता का नाम बिहार की SIR वाली वोटर लिस्ट में है, तो उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र और जहां वे रह रहे हैं, उसका कोई दस्तावेज देना होगा।
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हों। वोटर लिस्ट और जिनके वोटर आईडी कार्ड में गलतियां है, उन्हें सही किया जा सके। ऐसे नाम, जो अब पात्रता, योग्यता या जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।
SIR के लिए इन दस्तावेज का कर लें इंतजाम
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, SIR के तहत नए मतदाता फॉर्म 6 से नाम जोड़ सकते है, फॉर्म 7 से हटा सकते है, और फॉर्म 8 से गलतियां सुधार सकते है। फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे 12 दस्तावेजों का विकल्प हैं। इसमे केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेशन । भुगतान आदेश। सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू की ओर से 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी से जारी हो। पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी किया गया हो। स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण से जारी किया गया हो, वह भी मान्य होगा।
- वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी से जारी किया गया हो।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण ने तैयार किया हो।
- जमीन या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार की ओर से जारी किया गया हो।
- आधार कार्ड।
यह रहेगा कार्यक्रम
घर-घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाना: 4 नवंबर से 4 दिसंबर
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख : 9 दिसंबर
आपत्ति दर्ज कराने की अवधि: 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026
सुनवाई और सत्यापन: 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026
अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीखः 7 फरवरी, 2026
यह होगा बीएलओ का काम
SIR की प्रक्रिया में बीएलओ हरएक मतदाता को न्यूमेरेशन फॉर्म देकर उसे भरवाएंगे। ये बीएलओ हर घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे। बीएलओ मृत या स्थानातरित मतदाताओं की पहचान करेंगे। इनका काम नए मतदाताओं से फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करना। ऑनलाइन डेटा लिंक करने में सहायता देना है।
बिहार से आए लोगों को विशेष सुविधा
बिहार की SIR-2025 वोटर लिस्ट को 13वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। इससे बिहार से यहां शिफ्ट हुए लोगो को लाभ मिलेगा। उनके माता-पिता का नाम बिहार की SIR वाली वोटर लिस्ट में है, तो उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र और जहां वे रह रहे हैं, उसका कोई दस्तावेज देना होगा।
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