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काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, 28 जुलाई को सैफ से लेकर तब्बू की हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

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राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को निर्देश जारी किया है। करीब 27 साल पुराने इस मामले में अब 28 जुलाई को हाईकोर्ट में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह की अपील पर सुनवाई होगी।राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस केस पर सरकार और विश्नोई समाज की अपीलों पर सुनवाई की गई है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने की और ये केस राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील के तहत पेश किया गया। इस सुनवाई में सलमान खान से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया और साथ ही इसकी अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। सलमान खान के कन्विक्शन के खिलाफ अपील राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को कहा है कि सलमान खान समेत बॉलीवुड कलाकारों से जुड़ी अपीलों पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। इसमें एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की अपील तथा सलमान खान के कन्विक्शन के खिलाफ अपील शामिल है। सलमान को 5 साल जेल की सजा सुनाई थीयह मामला सितंबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के कथित शिकार से जुड़ा था। सलमान खान को 5 अप्रैल, 2018 को सब-ऑर्डिनेट कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह-आरोपी अन्य एक्टर्स और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। सलमान खान ने सेशन कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी थीफैसले के बाद सलमान खान ने सेशन कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी थी। साथ ही, राज्य सरकार ने सह-आरोपी साथी कलाकारों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और नोटिस जारी किए। सलमान खान ने एक ट्रांसफर पेटिशन दायर की थीबाद में सलमान खान ने एक ट्रांसफर पेटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी अपील को सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों मामले एक ही मुकदमे और फैसले का हिस्सा थे। हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनके मामले को ट्रांसफर कर दिया। 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेशशिकायतकर्ताओं को रिप्रजेंट कर रहे एडवोकेट महिपाल बिश्नोई ने कहा कि दोनों मामले हाईकोर्ट में होने के बावजूद इसमें वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा, 'हमने आज अदालत में दोनों अपीलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।' जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए दोनों अपीलों को एक साथ जोड़ने और 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। काले हिरण शिकार मामले में अलग-अलग केस दर्ज हुए थेबता दें कि इस केस में सलमान खान, सैफ अली खान,तब्बू, सोनाली बेंद्रे और एक्ट्रेस नीलम पर काले हिरण शिकार मामले में अलग-अलग केस दर्ज हुए थे। सलमान खान इस केस में मुख्य आरोपी थे और बाकी कलाकार सह आरोपी।
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