औरंगाबाद: औरंगाबाद जिले में एक युवक ने दो बच्चों की मां से प्रेम करने का नाटक किया। महिला पहले से विधवा थी और प्रेमी के झांसे में आकर गर्भवती हो गई। जब उसने युवक पर शादी का दबाव डाला, तो युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी सगी मां के साथ मिलकर महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। दोनों ने मिलकर महिला को टांगी से काट डाला और शव को दो हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था। इस तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने मां-बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला
सोमवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज-7 निशित दयाल की अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्त कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और ₹50,000 जुर्माना (जुर्माना न देने पर 1 वर्ष की साधारण कारावास), तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष की सश्रम कैद और ₹5,000 का जुर्माना (जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास) की सजा दी गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
साक्ष्यों और गवाहों ने दिलाया न्याय
अपर लोक अभियोजक (एपीपी) सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने सिर और धड़ की तस्वीरें, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन और जब्त टांगी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। साथ ही अनुसंधानकर्ता शमीम अहमद की विस्तृत गवाही ने मामले को मजबूत बनाया, जिसके चलते कोर्ट ने 24 मई को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
मृतका के बच्चों को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने अपने आदेश में मृतका के दोनों बच्चों को बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के तहत मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद को दिया है।
2022 की घटना, बघार में मिला था महिला का कटा शव
21 जून 2022 को पहाड़़ीपुर गांव के चौकीदार बिंदेश्वरी पासवान को मुंजहड़ा बघार के पास एक महिला का कटा हुआ शव और एक साड़ी बरामद हुई। उसी दौरान दो छोटे बच्चे अपनी मां को खोजते हुए वहां पहुंचे। जब चौकीदार ने उन्हें महिला का सिर और साड़ी दिखाई, तो बच्चों ने उसे अपनी मां के रूप में पहचान लिया। इसके बाद घटना की सूचना गोह थानाध्यक्ष को दी गई और प्राथमिकी संख्या-178/22 दर्ज की गई।
पुलिस जांच में खुला अपराध का सच
पुलिस जांच में बच्चों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उनकी मां के गोह थाना क्षेत्र के सोहलपुरा गांव निवासी कौशल कुमार से संबंध थे। महिला का मायका रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावां गांव में था। इसके बाद पुलिस ने कौशल के घर छापेमारी की और उसे उसकी मां चंद्रमणि देवी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवक ने कबूल किया कि शादी के दबाव के चलते उसने अपनी मां के साथ मिलकर टांगी से महिला की हत्या की थी और शव को दो हिस्सों में छिपा दिया था।
औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला
सोमवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज-7 निशित दयाल की अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्त कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भादंवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और ₹50,000 जुर्माना (जुर्माना न देने पर 1 वर्ष की साधारण कारावास), तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष की सश्रम कैद और ₹5,000 का जुर्माना (जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास) की सजा दी गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
साक्ष्यों और गवाहों ने दिलाया न्याय
अपर लोक अभियोजक (एपीपी) सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने सिर और धड़ की तस्वीरें, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन और जब्त टांगी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। साथ ही अनुसंधानकर्ता शमीम अहमद की विस्तृत गवाही ने मामले को मजबूत बनाया, जिसके चलते कोर्ट ने 24 मई को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
मृतका के बच्चों को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने अपने आदेश में मृतका के दोनों बच्चों को बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के तहत मुआवजा देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद को दिया है।
2022 की घटना, बघार में मिला था महिला का कटा शव
21 जून 2022 को पहाड़़ीपुर गांव के चौकीदार बिंदेश्वरी पासवान को मुंजहड़ा बघार के पास एक महिला का कटा हुआ शव और एक साड़ी बरामद हुई। उसी दौरान दो छोटे बच्चे अपनी मां को खोजते हुए वहां पहुंचे। जब चौकीदार ने उन्हें महिला का सिर और साड़ी दिखाई, तो बच्चों ने उसे अपनी मां के रूप में पहचान लिया। इसके बाद घटना की सूचना गोह थानाध्यक्ष को दी गई और प्राथमिकी संख्या-178/22 दर्ज की गई।
पुलिस जांच में खुला अपराध का सच
पुलिस जांच में बच्चों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उनकी मां के गोह थाना क्षेत्र के सोहलपुरा गांव निवासी कौशल कुमार से संबंध थे। महिला का मायका रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावां गांव में था। इसके बाद पुलिस ने कौशल के घर छापेमारी की और उसे उसकी मां चंद्रमणि देवी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवक ने कबूल किया कि शादी के दबाव के चलते उसने अपनी मां के साथ मिलकर टांगी से महिला की हत्या की थी और शव को दो हिस्सों में छिपा दिया था।
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