ग्रेटर नोएडा:  टूर एंड ट्रैवल कंपनी से हनीमून ट्रिप बुक कराने के बाद दुबई पहुंचे दंपती को एडवांस देने के बाद भी फाइव स्टार होटल में कमरा नहीं मिला। वहां से लौटकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए 10 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए है।   
   
फरीदाबाद के राकेश बंसल ने शादी के बाद 2024 में अपनी पत्नी के साथ हॉलिडेज इन सूट्स प्रा. लि. से 5 लाख में वेकेशन पैकेज की सदस्यता ली थी। कंपनी ने दो लोगों के लिए 5 साल तक इंटरनैशनल ट्रिप बुक करने का ऑफर दिया था। दंपती ने पहला इंटरनैशनल ट्रिप दुबई का बुक किया। 25 अक्टूबर 2024 को राकेश ने अपनी पत्नी के साथ ट्रिप कन्फर्म की।
     
₹3.30 लाख अतिरिक्त चुकाए
उपभोक्ता ने कंपनी की ओर से मांगे गए अतिरिक्त 3.30 लाख रुपये भी ऑनलाइन दे दिए। कंपनी ने नवंबर में ट्रिप प्लान कर दिया। दुबई ट्रिप के लिए कंपनी प्रतिनिधि ने एक सप्ताह के लिए होटल, फ्लाइट टिकट सहित अन्य सुविधाएं देने की बात कही थी।
   
अपने खर्च पर गए दुबई
15 नवंबर को दंपती अपने खर्च पर दुबई पहुंचे। कंपनी के बताए होटल में टैक्सी से पहुंचे और होटल स्टाफ को कंपनी का दिया कार्ड दिखाया। लेकिन, वहां उनके नाम से रूम की बुकिंग नहीं होने की जानकारी मिली। ऐसे में हनीमून पर गए पति-पत्नी को तगड़ा झटका लगा। उन्होंने अपनी जेब से 7 दिन के लिए होटल बुक कराया। दंपती ने कंपनी के प्रतिनिधि को कई बार कॉल की, लेकिन जवाब नहीं मिला।
   
खुद बुक की फ्लाइट
दुबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट भी खुद बुक करनी पड़ी। लौटकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने कपनी को नोटिस भेजकर पेश होने के आदेश दिए। उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। ऐसे में कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि कंपनी ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा और नियमो का भी उल्लंघन किया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू ने उपभोक्ता को 10 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज दर से लौटाने के आदेश दिए।
  
फरीदाबाद के राकेश बंसल ने शादी के बाद 2024 में अपनी पत्नी के साथ हॉलिडेज इन सूट्स प्रा. लि. से 5 लाख में वेकेशन पैकेज की सदस्यता ली थी। कंपनी ने दो लोगों के लिए 5 साल तक इंटरनैशनल ट्रिप बुक करने का ऑफर दिया था। दंपती ने पहला इंटरनैशनल ट्रिप दुबई का बुक किया। 25 अक्टूबर 2024 को राकेश ने अपनी पत्नी के साथ ट्रिप कन्फर्म की।
₹3.30 लाख अतिरिक्त चुकाए
उपभोक्ता ने कंपनी की ओर से मांगे गए अतिरिक्त 3.30 लाख रुपये भी ऑनलाइन दे दिए। कंपनी ने नवंबर में ट्रिप प्लान कर दिया। दुबई ट्रिप के लिए कंपनी प्रतिनिधि ने एक सप्ताह के लिए होटल, फ्लाइट टिकट सहित अन्य सुविधाएं देने की बात कही थी।
अपने खर्च पर गए दुबई
15 नवंबर को दंपती अपने खर्च पर दुबई पहुंचे। कंपनी के बताए होटल में टैक्सी से पहुंचे और होटल स्टाफ को कंपनी का दिया कार्ड दिखाया। लेकिन, वहां उनके नाम से रूम की बुकिंग नहीं होने की जानकारी मिली। ऐसे में हनीमून पर गए पति-पत्नी को तगड़ा झटका लगा। उन्होंने अपनी जेब से 7 दिन के लिए होटल बुक कराया। दंपती ने कंपनी के प्रतिनिधि को कई बार कॉल की, लेकिन जवाब नहीं मिला।
खुद बुक की फ्लाइट
दुबई से दिल्ली के लिए फ्लाइट भी खुद बुक करनी पड़ी। लौटकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने कपनी को नोटिस भेजकर पेश होने के आदेश दिए। उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। ऐसे में कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि कंपनी ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा और नियमो का भी उल्लंघन किया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू ने उपभोक्ता को 10 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज दर से लौटाने के आदेश दिए।
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