रामपुर: वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वे हाल में लगभग दो साल सीतापुर जेल में रहकर जमानत पर बाहर आए हैं। अब एक नए मामले में उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। बुधवार को कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़े के केस में उनके खिलाफ आरोप तय किए। आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बीएसए ऑफिस के बाबू के खिलाफ भी आरोप हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 नवंबर को होनी है।
इस मामले में दोनों के खिलाफ अदालत ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही बीएसए दफ्तर के एक बाबू पर भी आरोप लगाए गए हैं।
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था और इसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए दूसरे स्कूल की फायर एनओसी (अग्निशमन प्रमाणपत्र) का फर्जी इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने 13 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है।
आजम खान लगभग एक महीने पहले ही सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं । लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं। रामपुर में यह मामला उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं।
इस मामले में दोनों के खिलाफ अदालत ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही बीएसए दफ्तर के एक बाबू पर भी आरोप लगाए गए हैं।
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था और इसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता लेने के लिए दूसरे स्कूल की फायर एनओसी (अग्निशमन प्रमाणपत्र) का फर्जी इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने 13 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है।
आजम खान लगभग एक महीने पहले ही सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं । लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं। रामपुर में यह मामला उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं।
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