नई दिल्ली। बिहार में वोटरों के विशेष पुनरीक्षण SIR को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के अनुकूल और उनके हित का बताया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने बुधवार को एसआईआर पर सुनवाई जारी रखी। इस दौरान बेंच ने कहा कि वोटरों के विशेष पुनरीक्षण के लिए 11 दस्तावेज में से एक मांगा गया है। जबकि, वोटर लिस्ट के समरी अपडेट के दौरान 7 दस्तावेज में से एक लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इससे साफ है कि एसआईआर वोटरों के हित का है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि आधार कार्ड को स्वीकार न करना अनुचित है। फिर भी चुनाव आयोग ने अन्य दस्तावेजों के विकल्प बिहार के वोटरों को दिए। इससे लगता है कि चुनाव आयोग का इरादा एसआईआर की प्रक्रिया में सभी को साथ लेकर चलने का है। बेंच ने कहा कि दस्तावेजों की ज्यादा संख्या सही में समावेशी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार में 36 लाख पासपोर्ट धारक हैं। यानी इनका कवरेज ठीक है। जस्टिस बागची ने कहा कि अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों से फीडबैक लेकर दस्तावेजों की लिस्ट बनाई जाती है।
सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले याचिका करने वालों की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ज्यादा हो, लेकिन उनका कवरेज कम है। उन्होंने वोटरों के पास पासपोर्ट होने का उदाहरण दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बिहार में पासपोर्ट का कवरेज सिर्फ एक या दो फीसदी ही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार में स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा कि अगर बिहार की आबादी के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें, तो ये बहुत कम है। यानी बिहार के लोगों के पास कम दस्तावेज मिलते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के पहले चरण के बाद 65.64 लाख लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख लोग एक से ज्यादा जगह के वोटर हैं और बाकी लोग बिहार से स्थायी तौर पर अन्य जगह शिफ्ट हो चुके हैं।
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