इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्रालय को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है।
याचिका में क्या कहा गया?
हाईकोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राहुल गांधी की लोकसभा सीट के लिए उनकी पात्रता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि वह यूनाइटेड किंगडम के नागरिक भी हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत के कानून का उल्लंघन करती है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।
अदालत ने दी समय सीमा में वृद्धि
सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय के वकील ने सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए समयसीमा बढ़ा दी और अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की।
राजनीतिक रुचि का मामला
यह मामला राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाता है। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाया जाना चाहिए।
क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं?
याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के ई-मेल हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर, याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के सांसद पद पर बने रहने के खिलाफ आदेश जारी करने की मांग की है।
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