जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को आपराधिक मामले अपील वाद संख्या 03/25 में अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव एवं सुरेश यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि रायम थाना कांड संख्या 04/19 से गठित ट्रायल वाद संख्या 884/23 में दरभंगा एमपी/एमएलए कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य ने 21 फरवरी 25 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय के विरुद्ध दोषी विधायक यादव ने अपील वाद संख्या 03/25 दायर किया। गुरुवार को अपील मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने एहतियात के तौर पर विधायक यादव और सुरेश यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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