– याचिकाकर्ता को याचिका में बदलाव कर दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 21 अप्रैल . सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा की जांच की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में बदलाव कर दोबारा याचिका दायर करने की अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी दो याचिकाएं दायर की गई थीं. एक याचिका वकील शशांक शेखर झा और दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी. याचिकाओं में वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी. वकील शशांक शेखर झा की याचिका में इस हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग की गई थी. वहीं वकील विशाल तिवारी ने याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का दिशा-निर्देश जारी किया जाए. याचिका में राज्य सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा के निर्देश दिए जाएं.
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर और मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई थी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था.
————
/ वीरेन्द्र सिंह
You may also like
वक़्फ़ क़ानून पर विवाद के बीच पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा, क्या इस पर भी होगी बात?
जवाहर कला केंद्र में 23 से 25 अप्रैल तक तीन नाटकों का मंचन
मुस्लिम महिलाओं का हलाला: क्यों न चाहते हुए सोना पड़ता है गैर मर्द के साथ? जाने समाज का गंदा सच ι
राजस्थान की इस अनोखी शादी की पूरे देश में हो रही चर्चा, खासियत जानकर आप भी रह जाएंगे दंग
साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक मोर्चों पर भी युद्ध लड़े जा रहे हैं : राजनाथ सिंह