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दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

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–नये कानून BNS के तहत जौनपुर की दूसरी सजा

जौनपुर, 31 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . खेतासराय थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व 9 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के आरोपित सचिन विश्वकर्मा को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार ने दोषी पाते हुये आजीवन कारावास यानी शेष प्राकृत जीवन काल तक व 55,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाई है.

अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय ने न्यायालय के समक्ष 8 गवाहों को परीक्षित कराया. न्यायालय द्वारा अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित सचिन विश्वकर्मा को उक्त सजा सुनाई. न्यायाधीश ने निर्णय में कहा कि दोषसिद्ध समाज के सह अस्तित्व के लिये खतरा बन चुका है. अतः यदि ऐसे अपराधों के सम्बंध में उचित दण्डादेश नहीं दिया जाएगा, तो यह बच्चों के प्रति हिंसा को सामान्य बनाने में काम करेगा. दोषसिद्ध को कठोर सजा दिया जाना उचित होगा ताकि उसके कृत्य की गम्भीरता का एहसास हो और समाज में ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिये कठोर संदेश जाय.

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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