NSAP Schemes : गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) के तहत पांच अलग-अलग पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली स्कीम है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू होती है।
इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित करता है। इस प्रोग्राम में बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परिवार सहायता और अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं शामिल हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत उन बुजुर्गों को मुफ्त अनाज मिलता है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के योग्य तो हैं लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही।
इस समय नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) के तहत ये 5 स्कीमें चल रही हैं
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS), अन्नपूर्णा योजना।
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) स्कीम्स की मुख्य बातें
लाभार्थियों की पहचान ग्राम पंचायत और नगर पालिका द्वारा की जाती है। पेंशन ज्यादातर DBT यानी सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी जाती है। जरूरत पड़ने पर घर पर कैश डिलीवरी की अनुमति भी है। हर राज्य को एक नोडल सचिव नियुक्त करना होता है और हर तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना जरूरी है। रिपोर्ट न भेजने पर फंड रोक दिया जा सकता है।
इन स्कीम्स के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?
UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं: https://web.umang.gov.in/web_new/home। मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें, या नया अकाउंट बनाएं। सर्च में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) टाइप करें। Apply Online पर क्लिक करें। अपनी बुनियादी जानकारी भरें, भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और सबमिट कर दें।
अब जानते हैं इन पांचों स्कीम्स का आसान विवरण
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
60 साल या उससे ऊपर के ऐसे बुजुर्ग, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से हैं, उन्हें पेंशन दी जाती है। 60 से 79 साल वाले को 200 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जबकि 80 साल या उससे अधिक उम्र वालों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
40 से 79 साल की विधवाओं को, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से हैं, 300 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। 80 साल से ऊपर होने पर ये राशि 500 रुपये प्रतिमाह हो जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS)
18 से 79 साल के गंभीर या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले गरीबी रेखा से नीचे (BPL) व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 80 साल से ऊपर होने पर 500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
अगर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार के कमाने वाले सदस्य (18 से 59 साल) की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को एकमुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
अन्नपूर्णा योजना
जो बुजुर्ग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के योग्य हैं लेकिन पेंशन नहीं पा रहे, उन्हें हर महीने 10 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है।
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