देहरादून की कोतवाली पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर सत्यापन अभियान को तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों और घरेलू नौकरों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। हाल ही में हुए इस अभियान में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए नियम तोड़ने वाले 38 मकान मालिकों पर कार्रवाई की और उन पर कुल 3.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आइए, जानते हैं इस अभियान के बारे में विस्तार से।
अभियान का उद्देश्य और महत्व
देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नियमित सत्यापन अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों की पहचान को पुख्ता करना है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। खासकर उन इलाकों में जहां अपराध की आशंका अधिक रहती है, वहां यह अभियान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
कहां-कहां चला अभियान?
22 अप्रैल 2025 को कोतवाली पुलिस ने लक्खी बाग, मुस्लिम कॉलोनी, रीठा मंडी जैसे इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया। इन क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों और घरेलू नौकरों के दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि सभी मकान मालिक अपने किरायेदारों का सत्यापन कराएं, जो सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।
नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
अभियान के दौरान पुलिस ने पाया कि 38 मकान मालिकों ने अपने किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया था। ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई न केवल नियमों का पालन कराने के लिए थी, बल्कि अन्य मकान मालिकों के लिए भी एक चेतावनी है कि सत्यापन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समाज के लिए सकारात्मक कदम
यह अभियान न केवल अपराध रोकथाम में सहायक है, बल्कि स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना को भी बढ़ाता है। जब सभी किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन हो जाता है, तो संदिग्ध गतिविधियों की आशंका कम हो जाती है। देहरादून जैसे शहर में, जहां बाहरी आबादी की संख्या अधिक है, इस तरह के अभियान बेहद जरूरी हैं।
मकान मालिकों के लिए सलाह
पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों का समय रहते सत्यापन कराएं। इसके लिए नजदीकी थाने में किरायेदारों के पहचान पत्र, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। ऐसा न करने पर न केवल जुर्माना लग सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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